Mukhyamantri Vivah Sagun Yojna: केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर समाज के हर एक वर्ग के लिए नई-नई सरकारी और लाभकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की तरफ से बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बेटियों के शादी पर आर्थिक सहायता के रूप में 41000 से लेकर 71000 की धनराशि दी जाती है। हालांकि सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई जरूरी पात्रता निर्धारित की गई है , पात्रता होने पर इस योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
आज इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 71000 बेटियों की शादी के लिए ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना में आवेदन करने की पात्रता और आवेदन फॉर्म भरने की जानकारी आगे आर्टिकल में दी गई है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के माध्यम से बेटियों के सम्मानजनक शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आगे आर्टिकल में दी गई है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना किसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, इनको मिलेगा योजना का लाभ?
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो।
- अगर लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो।
- यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हो।
- विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियां लाभ उठा सकती हैं।
- अनाथ बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली बेटियां इसका लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता
- बेटी हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- बेटी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- नोट: इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 6 महीने पहले योजना में आवेदन करना होता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना मिलने वाला लाभ
- यदि लड़की के परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उस स्थिति में 41000 आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो उस स्थिति में भी 41,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यदि लड़का या लड़की में दोनों दिव्यांग है तो उस स्थिति में 51,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
- विधवा/ निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ बेटियों को योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपए दिए जाते हैं।
- अनुसूचित जाति DNT और टपरी वास जिनके परिवार की वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें इस योजना के अंतर्गत एक 71000 रुपये दिए जाते हैं।
आवश्यक डॉक्यूमेंट: इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें, आधार कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
Mukhyamantri Vivah Sagun Yojna Registration
अगर आपकी आपकी बेटी के पास हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता है तो आप ही इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हरियाणा सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट shaadi.edisha.gov.in की मदद से भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र का वेरीफिकेशन होगा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के आफिशियल पोर्टल पर जाकर जानकारियां पढ़ें।